
कुष्ठ रोग पेंशन योजना (Leprosy Pension Scheme)
कुष्ठ रोग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है. ये योजना उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजन एवं कुष्ठ रोग से पीड़ित ऐसे व्यक्तियों के भरण-पोषण हेतु अनुदान सहायता प्रदान करना है, जिनकी पारिवारिक आय उनके भरण-पोषण हेतु पर्याप्त नहीं है।
योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:-
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं।
- लाभार्थी का गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए तथा
- योजना के आवेदकों की आय शहरी क्षेत्रों के लिए 56,460/- रुपये प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,080/- रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए लाभार्थी को प्रतिमाह अनुदान की दर 3000/- रुपये होगी।
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक पोर्टल https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- आवेदन पत्र में आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:- व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण और विकलांगता का विवरण।
आवश्यक दस्तावेज
- अपलोड करें (फोटो, आयु प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र)।
- आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
- जन्म तिथि/आयु प्रमाण पत्र।
- विकलांगता प्रमाण पत्र